नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) हालमे न्यूमेरिक यूपीआई आईडी समाधान पर यूपीआई नंबरसँ जुड़ल भुगतानक लेल ग्राहक अनुभव बढ़ाबयक उद्देश्यसँ नव दिशा-निर्देश जारी कयलक अछि। नव दिशा-निर्देश 1 अप्रैलसँ प्रभावी होयत। एही नव दिशा-निर्देश सभक पालन करब यूपीआई सदस्य बैंक, यूपीआई ऐप्स आ थर्ड पार्टी प्रोवाइडरक लेल आवश्यक होयत।
ऐहेनमे यूपीआई सेवाक उपयोग करनिहार सभ यूजरकेँ ई सुनिश्चित करब जरूरी होएत जे हुनक बैंकमे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय होय। सही मोबाइल नंबर संग बैंक रिकॉर्डक अपडेट राखल जाएत तखनि यूपीआई सेवा बिना कुनु परेशानीक उपयोग कएल जा सकैत अछि।
टेलीकॉम विभागक नियमक अनुसार, डिसकनेक्ट मोबाइल नंबर 90 दिन बाद कोनो नव यूजरकेँ असाइन कएल जा सकैत अछि। जँ कुनू ग्राहकक मोबाइल नंबर कॉल, मैसेज वा डेटाक संग उपयोग नहि कएल जाइछ त’ एहेन नंबर टेलीकॉम प्रोवाइडर डिएक्टिवेट कऽ दैत अछि।
नव दिशा-निर्देशक तहत यूजरक बैंक-वेरिफाइड मोबाइल नंबर यूजरक यूपीआई आइडेंटिटीफायर केर रूपमे काज करत। जकर संग यूजर अलग-अलग यूपीआई ऐप्सक इस्तेमाल कए सकैत अछि। दोसर दिसि बैंक आ यूपीआई एप्लीकेशनकेँ सेहो अपन मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स हर सप्ताह अपडेट करबाक आवश्यकता होयत, जाहिसँ संशोधित नंबरसँ होबयवला गलतीसँ बचल जा सकय।