विधि-व्यवस्था

केजरीवालक नियमित जमानत अर्जी पर शुक्रकेँ सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट बुधदिन अरविंद केजरीवालक अंतरिम जमानत याचिका खारिज करैत कहलक जे टाइप-२ मधुमेहकेँ एतेक गम्भीर बीमारी नहिं कहल जा सकैछि।
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नई दिल्ली समदिया
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जेलमे बंद अरविन्द केजरीवालकेँ राहतक आशा आब ओही अदालत आ ओही तर्क पर निर्भर अछि, जकर आधार पर हुनकर अंतरिम जमानत आवेदन खारिज कऽ देल गेल। केजरीवालक नियमित जमानत अर्जी पर आइ शुक्रकेँ राउज एवेन्यू स्थित न्यायाधीश कावेरी बावेजाक अदालतमे सुनवाई होयत आ कमोबेश ओही तर्क आ चिकित्सा रिपोर्टक सुनवाई होयत। एहि बेर अंतरिम केर बदला आवेदन नियमित जमानतक लेल होयत।

राउज एवेन्यू कोर्ट बुधदिन अरविंद केजरीवालक अंतरिम जमानत याचिका खारिज करैत कहलक जे टाइप-२ मधुमेहकेँ एतेक गम्भीर बीमारी नहिं कहल जा सकैत अछि। एहि आधार पर अरविंद केजरीवालकेँ अंतरिम जमानत नहिं देल जा सकैत अछि। अरविन्द केजरीवाल द्वारा कयल गेल व्यापक प्रचार दौरा आ सम्बन्धित बैसार/कार्यक्रम, जेना कि बहसक दौरान उजागर कयल गेल अछि, ई सेहो संकेत दैत अछि जे ओ कोनो गम्भीर वा ‘जानलेवा बीमारी’सँ पीड़ित नहिं छथि।

न्यायालय कहलक जे आवेदक प्रत्याशित बीमारीक निदानक लेल अंतरिम जमानत मांगैत अछि, जकरा लेल प्रार्थना कयल गेल राहतक वैध आधार नहिं कहल जा सकैत अछि। आवेदक द्वारा मांगल गेल राहत देबाक कोनो आधार नहिं बनाओल गेल अछि। अतः अंतरिम जमानत देबाक लेल आवेदकक प्रार्थना खारिज कऽ देल जाइत अछि। यद्यपि, न्यायालय आदेश देलक जे आवेदक (केजरीवाल) द्वारा कहल गेल बीमारीक प्रकृतिकेँ देखैत यदि निदेशक, एम्स, नई दिल्ली द्वारा उचित मानल जाय तँ एकर गठन कयल जाय।
सर्वोच्च न्यायालयक आदेशपर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा केजरीवालक स्वास्थ्यक जाँच कयल जायत। ई बोर्ड 22.04.2024 केँ पूर्वक आदेशकेँ पालन करत। आगू, बोर्ड आवेदक केजरीवालक सेहो जाँच करत, आ तीन दिनक भीतर एहन दैनिक परीक्षण निर्धारित करत, जे उचित समझल जाय। अदालतक आदेशक अनुसार, जेल अधिकारी ई सुनिश्चित करथि जे आवेदकक निर्धारित परीक्षण बिना कोनो देरी केर कयल जाय। परीक्षण रिपोर्ट भेटलाक बाद चिकित्सा बोर्ड आवश्यकतानुसार आगाँ आवश्यक उपचार निर्धारित करत, आ जेल अधिकारी ई सुनिश्चित करथि जे चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित उपचार आवेदककेँ तत्काल एहि अदालतकेँ सूचित करैत प्रदान कयल जाय।

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