विधि-व्यवस्था

केजरीवालक जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नहिं देलक कोनो फैसला

नई दिल्ली
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दिल्ली शराब घोटालामे जेलमे बंद दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालक अंतरिम जमानत याचिकापर आइ उच्चतम न्यायालयमे सुनवाई भेल, मुदा सुनवाईक बाद सर्वोच्च न्यायालयक पीठ बिना कोनो आदेश देने उठि गेल। आब सर्वोच्च न्यायालयक पीठ बृहस्पति वा अगिला सप्ताह केजरीवालक याचिका पर आदेश पारित कऽ सकैत अछि। ३ मईकेँ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आ न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताक पीठ कहने छल जे लोकसभा चुनावकेँ देखैत केजरीवालक अंतरिम जमानत पर विचार कयल जा सकैत अछि जाहिसँ ओ चुनाव प्रचारमे शामिल भऽ सकथि।

ईडी केजरीवालक जमानत के विरोध केलक। मामिलाक सुनवाईक दौरान ईडी अदालतकेँ कहलक कि अरविंद केजरीवाल २०२२ मे गोवा विधानसभा चुनावक दौरान ७ सितारा ग्रैंड हयात होटलमे रुकल छलाह आ होटलक बिलक भुगतान चनप्रीत सिंह कयलनि । चनप्रीत सिंहपर गोवा चुनावमे आम आदमी पार्टीक चुनाव प्रचारक लेल कथित रूपसँ धन लेबाक आरोप अछि।

ईडीक वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू केजरीवालक अंतरिम जमानतक विरोध करैत कहलनि जे ई “राजनीतिसँ प्रेरित मामिला नहिं अछि”। हमसभ एहि मामिलामे भऽ रहल राजनीतिसँ चिन्तित नहिं छी, मुदा हमर चिन्ता साक्ष्यक विषयमे अछि। शुरूमे हमर ध्यान अरविन्द केजरीवाल पर नहिं छल आ ने ईडी केजरीवालक खिलाफ कारवाईक विचार कऽ रहल छल, मुदा जेना-जेना जाँच आगू बढ़ल, केजरीवालक भूमिका स्पष्ट भऽ गेल।’

सुप्रीम कोर्ट केजरीवालक वकील सिंघवीसँ कहलक जे जँ हम अंतरिम जमानत देब तऽ केजरीवाल मुख्यमंत्रीक रूपमे आधिकारिक काज नहिं कऽ सकत, कियैकि एहिसँ समस्या उत्पन्न भऽ सकैत अछि आ हम सरकारक कामकाजमे हस्तक्षेप नहिं करय चाहैत छी।

ईडीक तरफसँ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू आ केजरीवालक तरफसँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तर्क देलनि। केजरीवालक वकील सिंघवी कहलनि जे मुख्यमंत्रीक विरुद्ध कोनो सबूत नहिं अछि आ हुनकर गिरफ्तारी अवैध छल। जाँच एजेन्सीक समक्ष उपस्थित नहिं होयब गिरफ्तारीक आधार नहिं भऽ सकैत अछि। ओतहि एसवी राजू कहैत छथि जे गिरफ्तारीक निर्णय मात्र जांच अधिकारीक नहिं छल, बल्कि एकटा स्पेशल जज द्वारा सेहो एकर फैसला लेल गेल छल।

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