विधि-व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट १९ मार्चकेँ सीएए पर करत सुनवाई, ईवीएम केर खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालय शुक्रदिन सीएएक विरुद्ध दायर याचिकापर सुनवाई करबाक लेल सहमत भऽ गेल अछि। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सीएए कानून पर प्रतिबंध लगाबय केर मांग करैत याचिका दायर कयलक अछि। सुप्रीम कोर्ट आब आईयूएमएलक याचिका पर १९ मार्चकेँ सुनवाई करत। आईयूएमएल याचिकामे कहलक अछि जे सीएए कानून असंवैधानिक आ मुसलमानक विरुद्ध भेदभावपूर्ण अछि। आईयूएमएलक दावा अछि जे सीएए अधिनियमक प्रावधान मनमाना अछि आ मात्र धार्मिक पहिचानक आधार पर कोनो वर्गकेँ अनुचित लाभ दैत अछि, जे संविधानक अनुच्छेद १४ आ १५क उल्लंघन करैत अछि। आईयूएमएल याचिका पर शीघ्र सुनवाई करबाक माँग कयलक अछि आ कहलक अछि जे जँ केकरो कानूनक अनुसार नागरिकता देल जायत तँ ओ वापिस नहि लेल जा सकैत अछि।

दोसर तरफ उच्चतम न्यायालय ईवीएममे कथित छेड़छाड़क दावा करयवाला याचिका खारिज कऽ देलक अछि। शुक्रदिन याचिका खारिज करैत सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे प्रत्येक प्रक्रियाक अपन लाभ आ ओकर हानि होइत अछि।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता आ न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह केर पीठ कहलक, “अदालत ईवीएम केर कामकाजसँ जुड़ल याचिका पर पहिनहिं सुनवाई कऽ चुकल अछि, आर कतेक याचिका पर आगू सुनवाई करय पड़त ? हालमे हम वीवीपैटसँ जुड़ल एकटा याचिका पर सुनवाई कयलहुँ। हम अनुमानक आधार पर काज नहिं कए सकैत छी। हम संविधानक अनुच्छेद ३२ केर तहत याचिका पर विचार नहिं कऽ सकैत छी, तेँ एकरा खारिज करैत छी।”

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामिलामे ईडी केर सम्मनक खिलाफ बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई १९ मार्च तक स्थगित कऽ देलक अछि।

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