विधि-व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन मामिलामे बाबा रामदेव, बालकृष्ण आ पतंजलि पर मंगलकेँ सुरक्षित रखलक अपन आदेश

नई दिल्ली
*

सुप्रीम कोर्ट योग गुरु रामदेव, हुनकर सहयोगी बालकृष्ण आ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेडक भ्रामक विज्ञापन मामिलामे जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवारकेँ अपन आदेश सुरक्षित राखलक। न्यायमूर्ति हिमा कोहली आ न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाहक पीठ एहि मामिलाक सुनवाई कयलक। जखनि रामदेव कोर्टमे अयलाह तऽ ओ जज असादुद्दीन अमानुल्लाहकेँ प्रणाम कयलनि, जकर जवाबमे न्यायमूर्ति अमानुल्लाह कहलनि, “हमर सेहो प्रणाम”। सर्वोच्च न्यायालय बाबा रामदेव, बालकृष्ण आ आन लोकक विरुद्ध अवमानना याचिका पर अपन फैसला सुरक्षित राखि लेलक। सर्वोच्च न्यायालय एहि मामिलामे योग गुरु बाबा रामदेव आ आचार्य बालकृष्णकेँ व्यक्तिगत पेशीसँ छूट देने छल।

सुप्रीम कोर्ट पतंजलिसँ कहलक जे जाहि दवाईक लाइसेंस सस्पेंड कय देल गेल छल, ओहि दवाइक बिक्री रोकय लेल आ हटाबय लेल अहाँक तरफसँ कोन डेग उठायल गेल, तकर एकटा हलफनामा दाखिल करु, सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताहक भीतर जवाब मँगलक अछि। सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे हमर उद्देश्य मात्र ई अछि जे लोककेँ सतर्क रहबाक चाही। बाबा रामदेव पर लोकक आस्था अछि। हुनका ओकर सकारात्मक उपयोग करबाक चाही। दुनिया भरिमे योगक प्रचार-प्रसारमे एकटा योगदान बाबा रामदेवक सेहो अछि।

भ्रामक विज्ञापन मामलामे सर्वोच्च न्यायालय सभ राज्य सरकारसँ पुछलक जे कोन-कोन राज्य हलफनामा दाखिल कयलक अछि ? सर्वोच्च न्यायालय कहलक जे जँ कोनो शिकायत दर्ज कयल गेल अछि तँ सभ राज्य सरकारकेँ कारवाई करबाक चाही। जँ शिकायत दर्ज नहिंयो भेल अछि तइयो जाँच करू जे उत्पाद भ्रामक अछि वा नहिं।

सुप्रीम कोर्ट कहलक जे एफएसएसएआई केर तरफसँ हलफनामा दाखिल नहिं कयल गेल अछि, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्रीकेँ एकटा नव डिलेट हलफनामा दाखिल करय पड़त। अदालत एफएसएसएआईसँ हलफनामा सेहो मंगने अछि। मात्र पश्चिम बंगाल सरकार एकटा हलफनामा दाखिल कयलक अछि। काल्हि राति नागालैण्ड दिससँ हलफनामा दाखिल कयल गेल छल। सर्वोच्च न्यायालय सभ राज्य सरकारकेँ लाइसेंसिंग प्राधिकारीसभकेँ जवाब दाखिल करबाक अन्तिम मौका देलक। सर्वोच्च न्यायालय चारि सप्ताहक बाद एहि मामिलाक सुनवाई करत।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *