विधि-व्यवस्था

दिल्ली शराब घोटाला मामिलामे सुप्रीम कोर्ट बीआरएस नेता कविताकेँ देलक जमानत

नई दिल्ली
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बीआरएस नेता के. कविताकेँ बहुत राहत भेटल अछि। सुप्रीम कोर्ट मंगलदिन दिल्ली शराब नीति घोटालासँ जुड़ल भ्रष्टाचार आ धनशोधनक मामिलामे हुनका जमानत दऽ देलक।
न्यायमूर्ति बी आर गवईक नेतृत्ववला पीठ कविताकेँ जमानत दैत नियमित रूपसँ मुकदमाक कार्यवाहीमे भाग लेबाक आ जाञ्चमे पूरा सहयोग करबाक निर्देश देलक अछि।

आदेशमे कहल गेल, “सीबीआई आ ईडीक मामिलामे दस-दस लाख टाकाक मुचलका पर जमानत पर छोड़बाक निर्देश देल जाइत अछि। ओ साक्ष्यसँ छेड़छाड़ करबाक वा गवाह सभकेँ प्रभावित करबाक कोनो प्रयास नहिं करथि। पासपोर्ट निचली अदालतमे जमा करय पड़त।”

न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन कहलनि जे आदेशक ऑपरेटिव भाग मंगल दिन अपलोड कयल जायत।

सर्वोच्च न्यायालय ई स्पष्ट कयलक जे ओ एहि मामिलापर टिप्पणी नहिं कयलक जखन कि कविताकेँ जमानत पर रिहा कयलक आ जमानत देलासँ मुकदमामे कोनो प्रतिकूल प्रभाव नहिं पड़त।

एहिसँ पहिने सर्वोच्च न्यायालय कविताक जमानत याचिका पर सुनवाई लेल २७ अगस्त तय कयने छल। जखनि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केर तरफसँ जवाब दाखिल करय लेल एक सप्ताहक समय मांगने छल।

सर्वोच्च न्यायालय १२ अगस्तकेँ कविताक याचिकाक जाँच करबा लेल सहमत भऽ गेल छल आ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आ ईडीकेँ अपन जवाब दाखिल करबाक लेल कहने छल। ओहि समय, अदालत जाँच एजेंसीकेँ सुनने बिना कोनो अंतरिम राहत देबासँ मना कऽ देने छल।

कविताकेँ पहिल बेर ईडी १५ मार्चकेँ हैदराबादक हुनक घरसँ गिरफ्तार कयलक आ दिल्ली आनल गेल आ बादमे ११ अप्रैलकेँ सीबीआई द्वारा हिरासतमे लेल गेल, जखनि ओ तिहार जेलमे बंद छलीह।

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