बिहारमे जमीनसँ जुड़ल दस्तावेजक रजिस्ट्रीमे जमाबंदीक मुद्दा पर मंगलकेँ (२४ सितंबर) सुप्रीम कोर्टमे एकटा महत्वपूर्ण सुनवाई होबय वाला छल, मुदा लिस्टिंग पर नहिं चढ़लाक कारण स्थगित कऽ देल गेल आ अगिला तारीख देल गेल। आब एहि मामलाक अगिला सुनवाई १५ अक्टूबरकेँ होयत। सुप्रीम कोर्ट एहि सुनवाईमे फैसला लेत जे जमीन रजिस्ट्री लेल जमाबंदी अनिवार्य होयत कि नहिं।
वास्तवमे राज्यमे भूमि विवादक बढ़ैत मामिला केर देखैत बिहार सरकार शहरी क्षेत्रमे अपार्टमेंट आ फ्लैट केर छोड़ि सब क्षेत्रमे जमीनक रजिस्ट्रीक लेल विक्रेताक नामसँ संबंधित भूखंड अनिवार्य कऽ देने छल। नव प्रावधानमे सेहो एहि जमाबन्दीक उल्लेख करब आवश्यक छल। जकर बाद ई मामिला पहिने पटना उच्च न्यायालय आ फेर सुप्रीम कोर्ट पहुँचल।
एहि मामिलामे पटना उच्च न्यायालय राज्य सरकारक नियमकेँ उचित ठहराबैत लागू करबाक आदेश देने छल। जकर बाद २१ फरवरी २०२४ केँ ई नियम लागू कयल गेल, मुदा ई मामिला सर्वोच्च न्यायालय धरि पहुँचल आ २१ मई २०२४ केँ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयक निर्णय पर रोक लगा देलक, आ एक बेर फेर पुरान व्यवस्थाकेँ बहाल कऽ देलक। सबहक नजरि २४ सितंबरकेँ एहि मामलाक सुनवाई पर छल। मुदा आब ई सुनवाई 15 अक्टूबरकेँ होएत।
उम्मीद अछि जे सर्वोच्च न्यायालय अगिला तारीख पर एहि मुद्दा पर निर्णय लेत। सर्वोच्च न्यायालयक एहि निर्णय पर लोकक नजरि स्थिर अछि।