राजनीति

‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’क लेल बहुत कम धन : सोनिया गांधी

नई दिल्ली
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कांग्रेस संसदीय दलक अध्यक्ष आ राज्यसभाक सांसद सोनिया गांधी बुधदिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 आ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाक विषय राज्यसभामे उठेलनि। हुनक कहब छल जे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 आ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केर तहत मातृत्व अधिकारक पूर्ति नहि होयब एक गंभीर चिंताक विषय अछि।

सोनिया गांधी राज्यसभामे कहलनि जे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह केर नेतृत्वमे पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केर आधार रहल अछि। ई अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्रमे गर्भवती महिलाक लेल प्रति बच्चा 6,000 रुपया मातृत्व पात्रता समाहित करैत अछि। हालाँकि, 2017मे प्रारंभ भेल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केर उद्देश्य ई पात्रताकेँ पूरा करब अछि, लेकिन ई पहिल बच्चाक लेल मात्र 5,000 रुपये प्रदान करैत अछि।

हुनक कहब छल जे जँ नवजात कन्या अछि तँ दोसर बच्चाक लेल सेहो एकरा बढ़ाओल जाइत अछि। सोनिया गांधी सदनमे कहलनि कि वर्ष 2022-23 लेल एक सूची विश्लेषण केर अनुसार, लगभग 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाक अपन पहिल जन्मल बच्चाक लेल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाकेँ एक किस्त प्राप्त भेल। एकर संगहि ओ कहलनि कि आगू वला वर्ष ई संख्या नाटकीय रूपसँ घटिकए केवल 12 प्रतिशत रहि गेल। सोनिया गांधी एहि पर अपन चिंता व्यक्त कएलनि। सोनिया गांधी कहलनि कि हम केंद्र सरकार’सँ पुछय चाहब जे एहन किएक कयल गेल। एकर संगहि ओ ई सेहो कहलनि कि मातृत्व लाभक प्रावधानक पूर्ण कार्यान्वयन लेल लगभग 12,000 करोड़ रुपयाक वार्षिक बजट केर आवश्यकता अछि।

ओ सदनकेँ कहलनि कि आश्चर्यजनक रूपसँ, बजट दस्तावेजमे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेल आवंटनक बारेमे अलगसँ जानकारी नहि अछि। 2025-26 मे आवंटन केवल 2,521 करोड़ रुपये अछि। ओ कहलनि जे एहीसँ ई स्पष्ट भ’ रहल अछि जे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाकेँ बहुत कम धन देल जा रहल अछि, जे संसद द्वारा पारित कानूनक प्रमुख प्रावधानसभक उल्लंघन क’ रहल अछि।

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