न्यायालय संजय रॉयकेँ भारतीय दण्ड संहिताक धारा ६४ आ १०३(१)क अन्तर्गत दोषी मानलक। न्यायाधीश अनिर्बन दास कहलनि जे हुनका नहि लगैत अछि जे ई दुर्लभसँ दुर्लभ मामिला अछि, कोर्ट निर्देश देलक जे पीड़िताकेँ माता-पिताकेँ 17 लाख रुपया मुआवजा भेटत।
कोलकाताक एकटा सत्र न्यायालय सोमदिन (२० जनवरी, २०२५) आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आ अस्पतालक ट्रेनी डॉक्टरक बलात्कार आ हत्याक दोषी संजय रॉयकेँ आजीवन कारावासक सजा सुनओलक। न्यायाधीश अनिर्बन दास आदेश पढ़ैत कहलनि दोषी अपन जीवनक अंतिम दिन धरि जेलमे रहत। न्यायालय इहो निर्देश देलक जे पीड़िताक माता-पिताकेँ ₹१७ लाख (पीड़िताक मृत्युक लेल ₹१० लाख आ बलात्कारक लेल ₹७ लाखक) मुआवजा भेटत। अदालत एहि मामिलामे दोषीसँ ₹५०,००० जुर्मानाक आदेश सेहो सुनओलक।
डॉक्टरक माता-पिता अदालतकेँ कहलनि जे हुनका कोनो क्षतिपूर्ति नहि चाही। “हम मात्र अपन बेटीक लेल न्याय चाहैत छी आओर किछु नहि।” न्यायालय कहलक “हम जनैत छी जे एहि मृत्युक भरपाई नहि कएल जा सकैत अछि। ई राज्यक दायित्व अछि, किएक तँ ओ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर छलीह आ हमरा सभकेँ ई क्षतिपूर्ति देबय पड़त किएक तँ हम कानूनसँ बान्हल छी।”