सुरक्षा

अश्लील आ संवेदनहीन सामग्रीक लेल 43 टा ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली
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केंद्र सरकार बुधदिन संसदकेँ सूचित कयलक जे अश्लील, वयस्क, हिंसक वा सांस्कृतिक रूपसँ असंवेदनशील सामग्रीक प्रसार रोकबाक लेल आ कानूनी आ नैतिक मानकक पालन सुनिश्चित करय लेल एखनि धरि ४३ ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्मकेँ ब्लॉक कय देल गेल अछि।

सरकार आईटी एक्ट, 2000 केर तहत 25 फरवरी 2021 केँ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश आ डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 केँ अधिसूचित कयलक अछि।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आ आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभामे कहलनि, “नियम केर भाग-III मे डिजिटल न्यूज प्रकाशक आ ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) केर प्रकाशक लेल आचार संहिताक प्रावधान अछि। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोनो अश्लील आ संवेदनहीन सामग्रीक प्रसारण नहिं करय केर दायित्व छै जाहि पर वर्तमानमे लागू कानून द्वारा रोक अछि।”

एकटा सवालक लिखित जवाबमे ओ कहलनि कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नग्नता, यौन आ हिंसासँ जुड़ल चित्रणसँ संबंधित प्रावधान सहित नियमकेँ अनुसूचीमे देल गेल सामान्य दिशा-निर्देशक आधार पर सामग्रीक उम्र आधारित स्व-वर्गीकरण करब बाध्य अछि।

केंद्रीय मंत्रीक अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म सेहो बच्चाक लेल उम्रक हिसाबसँ अनुचित सामग्री पर रोक लगाबय लेल पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करय लेल बाध्य अछि, जाहिमे पर्याप्त पहुंच नियंत्रण उपाय सेहो शामिल अछि।

आगू, आईटी अधिनियम, 2000 कें धारा 79(3)(ख)मे संबंधित सरकारकक द्वारा गैरकानूनी कार्य वा सामग्रीक मध्यस्थक रिपोर्टिंग केर प्रावधान कयल गेल अछि ताकि ऐहेन सामग्रीक पहुंचकें अक्षम कयल जा सकय।

सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म आ ओटीटी प्लेटफॉर्म केर स्व-नियामक निकायकेँ सलाह जारी कय अपन प्लेटफॉर्म पर सामग्रीकेँ होस्टिंग करैत भारतीय कानून आ आईटी नियम, २०२१ केर तहत निर्धारित आचार संहिताक पालन सुनिश्चित कय चुकल अछि।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव कहलनि जे, संबंधित मंत्रालयसँ उचित परामर्शक बाद एखनि धरि 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मकेँ ब्लॉक कय देल गेल अछि।

गैरकानूनी आ अश्लील सामग्री पर दबाव डालय केर कोशिशमे सरकार पिछला सप्ताह इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) केर निर्देश देलनि कि उल्लू, एएलटीटी आ डेसीफ्लिक्स जेहेन पैघ आ लोकप्रिय नाम सहित २५ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक पहुँचकेँ रोकल जाय।

एही कदम केर उद्देश्य ऐहेन सामग्रीक प्रसार पर लगाम लगेनाइ छल, जकरा यौन संबंधी आ भारतीय कानून आ सांस्कृतिक मानकक उल्लंघन मानल जाइत अछि।

प्रतिबंधित ऐपमे बिग शॉट्स ऐप, बूमएक्स, नवारसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाह एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हुल्चुल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स आ ट्राइफ्लिक्स शामिल अछि।

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