२४ अगस्तकेँ दिल्लीक राउज एवेन्यू कोर्ट ई फैसला सुनाओत की घोटालामे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहारक पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ आठ अन्य आरोपीक विरुद्ध दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेल जाए कि नहिं।
जनतब जे ईडी 6 अगस्तकेँ पूरक आरोपपत्र दाखिल कयलक। एहि आरोपपत्रमे लालू, तेजस्वी सहित ११ गोटे पर आरोप लगाओल गेल अछि।
एहिसँ पहिने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने दस्तावेज बहुत बेसी होयबाक कारणेँ मामिलाकेँ अगिला तारीख लेल स्थगित कऽ देलनि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ६ अगस्तकेँ पूरक आरोपपत्र दाखिल कयल गेल छल। ईडीक मामिला सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित अछि।
ईडीक अनुसार, ई मामिला २००४ सँ २००९ धरि लालू प्रसादक रेल मंत्रीक रूपमे कार्यकालमे मध्य प्रदेशक जबलपुरमे रेलवेक पश्चिम मध्य क्षेत्रमे समूह डी कर्मचारीक नियुक्तिसँ सम्बन्धित अछि। आरोप ई अछि जे एहि योजनाक अन्तर्गत नियुक्त लोकसभ राजद सुप्रीमोक परिवार वा सहयोगीक नाम पर भूखंड उपहार वा हस्तांतरित कयने छलाह।