शिक्षा

बिहारमे आब अगिला आदेश तक शिक्षकक ट्रान्सफर-पोस्टिंग पर रोक, हाइकोर्टक आदेशक कारण सरकारक निर्णय

पटना
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बिहारमे शिक्षकक ट्रांसफर-पोस्टिंग पाॅलिसी स्थगित कऽ देल गेल अछि। सरकार ई निर्णय पटना उच्च न्यायालयक फैसलाक बाद लेलक। वास्तवमे एकटा याचिका पर सुनवाई करैत उच्च न्यायालय मंगल दिन शिक्षकक स्थानान्तरण-तैनाती नीति पर रोक लगा देने छल। अदालतक आदेशक बाद सरकार एहि नीतिकेँ स्थगित करबाक निर्णय लेलक।

बिहारक शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहलनि जे शिक्षकक स्थानान्तरण-पोस्टिंग पर रोक लगा देल गेल अछि। एहि संबंधमे जल्दिये आधिकारिक आदेश जारी कयल जायत। मंत्री कहलनि जे सरकार स्थानान्तरण नीतिमे संशोधन कऽ सकैत अछि। जरूरत पड़ला पर सरकार एकटा नव स्थानान्तरण नीति सेहो लऽ कऽ आओत।

मंत्री इहो कहलनि जे सरकारक एहि फैसलाक पटना उच्च न्यायालयक आदेशसँ कोनो सम्बन्ध नहि अछि। सरकार सोमदिन शिक्षकक स्थानान्तरण-पोस्टिंग स्थगित करबाक निर्णय लेने छल। सुनील कुमार इहो कहलनि जे भविष्यमे जे नीति आनल जायत, ओ शिक्षकक हितमे होयत। वर्तमान नीतिमे बहुत रास व्यावहारिक समस्या अछि, जकरा जल्दिये हटा देल जायत।

एहिसँ पहिने मंगलदिन उच्च न्यायालय शिक्षकक स्थानान्तरण-पोस्टिंग पर रोक लगा देने छल। न्यायालय राज्य सरकारकेँ तीन सप्ताहक भीतर एहि सम्बन्धमे स्थिति स्पष्ट करबाक निर्देश देलक अछि। जानकारीक अनुसार औरंगाबादक किछु शिक्षक सरकारक स्थानान्तरण-पोस्टिंगक संबंधमे याचिका दायर कयने छलाह। एहि याचिका पर सुनवाई करैत न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंहक पीठ स्थानान्तरण-तैनाती पर रोक लगा देलक। जनतब जे सरकारक नव नीतिक विरोध शिक्षक संगठन द्वारा कयल गेल छल। किछु शिक्षक एहि सम्बन्धमे उच्च न्यायालयमे सेहो गेलाह। शिक्षक लोकनि नव नीति पर कतेको प्रश्न उठौलनि।

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