सुरक्षा

मुम्बई आतंकी हमलाक चेतावनी, शहरमे सुरक्षा कड़ा, ड्रोन-पैराग्लाइडर आ एअर बैलून उड़ेबा पर रोक

मुम्बई
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देशक आर्थिक राजधानी मुम्बईमे आतंकवादी हमलाक अलर्ट जारी कऽ देल गेल अछि। मुम्बई पुलिस किछु उपकरणक उपयोगपर सेहो रोक लगा देलक अछि। शहरमे सुरक्षा सेहो कड़ा कए देल गेल अछि। मुम्बई पुलिस ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून सहित आकाशमे उड़यवला सभ चीजपर प्रतिबंध लगा देलक अछि।

एकर अतिरिक्त, शहरक सभ धार्मिक स्थल आ भीड़-भाड़ वला स्थानपर सेहो सुरक्षा कड़ा कऽ देल गेल अछि। एहेन क्षेत्रमे मॉक ड्रिल करेबाक सेहो निर्देश देल गेल अछि। संगहि, सभ डीसीपीकेँ अपन-अपन क्षेत्रमे सुरक्षा व्यवस्थाक विषयमे सतर्क रहबाक निर्देश देल गेल अछि।

केन्द्रीय एजेंसीसभ मुम्बई पुलिसकेँ छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाक आसपास कड़ा सुरक्षाक व्यवस्था करबाक निर्देश देलक अछि। एहि दौरान ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून सहित उड़ैत वस्तु आ लेजर बीम लाइटक उपयोगक जाँच कयल जाय जाहिसँ उड़ानक संचालनमे बाधा नहिं आबि सकय। एकर संगहि आदेशक उल्लंघन करयवलाक खिलाफ तत्काल कारवाई कयल जा सकय।

मुम्बई पुलिसक उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान कहलनि जे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३क धारा १६३क अन्तर्गत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम १९५१क धारा १० उपधारा (२)क अन्तर्गत आदेश जारी कयल गेल अछि। छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाक लगपासक आकाशमे कोनो व्यक्ति आसमानमे पैराग्लाइडर, गुब्बारा, पटाखा नहिं छोड़त। विमानक लैंडिंग, टेक-ऑफ आ उड़ान संचालनमे बाधा उत्पन्न करबाक उद्देश्यसँ एहेन गतिविधिमे शामिल कोनो व्यक्तिपर भारतीय न्याय संहिता, २०२३क धारा २२३ केर तहत कारवाई कयल जायत।

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