राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) केर प्रमुख आ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादवकेँ काल्हि शनिदिन दिल्ली उच्च न्यायालयसँ पैघ झटका भेटल। अदालत ‘जमीनक बदला नौकरी’ घोटाला मामिलामे हुनकर खिलाफ चलि रहल निचला अदालतक कार्यवाही पर रोक लगाबय केर मांग वला याचिकाकेँ खारिज कय देलक। एहि याचिकामे लालू यादव मांग कयने छलथि जे एहि मामिलामे चलि रहल सुनवाई पर रोक लगाओल जाए, मुदा हाईकोर्ट एकरा स्वीकार करयसँ इनकार कय देलक। अदालत स्पष्ट कयलक जे निचला अदालतमे कानूनी प्रक्रियाक तहत कार्यवाही चलि रहल अछि आ ओहिमे हस्तक्षेपक आवश्यकता नहि अछि।
जनतब जे सीबीआई बीतल 3 जुलाईकेँ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी आ हुनक बेटा आ बिहारक उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवक खिलाफ आरोप पत्र दायर कयने छल।
आरोप अछि जे 2004-2009 केर अवधिमे लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) विभिन्न रेलवे जोनमे समूह ‘डी’ पद सभक प्रतिस्थापनक नियुक्तिक बदलामे अपन परिवारक सदस्यक नाम पर जमीन संपत्तिक हस्तांतरण कय आर्थिक लाभ प्राप्त कएलनि। पटनाक कतेको निवासी सभ अपन वा अपन परिवारक सदस्य सभकेँ माध्यमसँ अपन जमीन लालू प्रसादक परिवारक सदस्य आ हुनक परिवार द्वारा नियंत्रित एकटा निजी कंपनीक पक्षमे बेचि देलक आ उपहारमे देलक।
पटनामे स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि आ अचल संपत्तिकेँ लालू प्रसाद आ हुनक परिवारक सदस्य पाँच बिक्री आ दू उपहार माध्यमसँ हासिल कयलक, जाहिमे विक्रेताकेँ भूमि हस्तांतरणक अधिकांश भुगतान नकदमे देखाओल गेल।
सीबीआई एहि मामिलामे 10 अक्टूबर 2022 केँ राबड़ी देवी आ हुनक बेटी सहित 16 लोकक खिलाफ आरोप पत्र दायर कयलक आ फेर हुनक खिलाफ मुकदमा चलाबय केर मंजूरी लेल गेल।