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हाईकोर्टसँ लालू यादवकेँ झटका, ‘जमीनक बदले नौकरी मामिलामे याचिका खारिज

पटना। समदिया

जमीनक बदले नौकरी मामिलामे राजद सुप्रीमो लालू यादव सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी आ आरोप पत्र रद्द करबाक मांग कयने छलाह। हाईकोर्ट हुनक याचिका खारिज कय देलक अछि। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादवकेँ मंगलदिन (24 मार्च) दिल्ली हाईकोर्टसँ पैघ झटका लागल। हाईकोर्ट हुनक याचिका खारिज कय देलनि जाहिमे सीबीआई द्वारा दर्ज पहिल सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आ आरोप पत्र रद्द करबाक मांग छल। दिल्ली हाईकोर्ट ‘जमीनक बदले नौकरी’ घोटालामे लालू प्रसाद यादवक खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज केसकेँ रद्द करयसँ मना कय देलक। लालू यादव अपन याचिकामे तर्क देने छलाह जे सीबीआई मुकदमा चलाबय लेल जरूरी मंजूरी नहि प्राप्त कयलक अछि। हाईकोर्ट टिप्पणी कयलक कि एही याचिकामे कोनो दम नहि अछि। जस्टिस रविंदर दुडेजा लालू यादवक याचिकाकेँ खारिज कय देलनि। याचिकामे 2022, 2023 आ 2024मे दायर तीन आरोपपत्र आ  मामिलामे संज्ञानक बाद केर आदेशकेँ रद्द करय केर मांग कयल गेल छल। जज फैसला सुनाबैत ओ कहलनि  कि याचिकामे कोनो दम नहि अछि, ताहि लेल एकरा खारिज कयल जायत अछि। जनतब दी जे ‘लैंड-फॉर-जॉब्स’ (जमीनक बदले नौकरी) घोटाला मामिला 2004 आ 2009 केर बीचक अछि। दर्ज मामिलाक अनुसार लालू यादव रेल मंत्री छलथि, मध्य प्रदेशक जबलपुर स्थित भारतीय रेलवेक पश्चिम मध्य जोनमे भेल ग्रुप-डी नियुक्तिक बदला जमीन लेल गेल। रेलवेक अधिकारी जानकारी दैत बतौलनि कि ई नियुक्ति कथित तौर पर आरजेडी सुप्रीमोक परिवार वा सहयोगीक नाम पर भर्ती कयल गेल लोक द्वारा गिफ्टमे देल गेल वा ट्रांसफर कयल गेल छल। मतलब साफ़ अछि जे नियुक्ति जमीनक बदलामे देल गेल। लालू यादव तर्क देने छलाह कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमक धारा 17ए केर तहत सीबीआई द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त कयने बिना एही मामिलेमे जांच, एफआईआर, छानबीन आ बादमे आरोपपत्र कानूनी रूपसँ मान्य नहि अछि। ई मामिला 18 मई, 2022 केँ लालू यादव आ हुनक पत्नी राबड़ी देवी, दुनू बेटी, अज्ञात सरकारी अधिकारी आ निजी व्यक्ति सहित अन्य लोक खिलाफ दर्ज कयल गेल छल।

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