विधि-व्यवस्था

नव कानूनक लेल आयोजित कयल गेल जागरूकता शिविर

राजनगर समदिया
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देशमे एक जुलाईसँ लागू कयल गेल नव आपराधिक क़ानूनक जागरूकता लेल राजनगर थाना परिसरमे जागरूकता शिविरक आयोजन कयल गेल। एहि शिविरक माध्यमे लोक सभके जनतब देल गेल कि देशमे नव आपराधिक कानून लागू भऽ गेल अछि। जाहि केर अनुसार भारतीय दण्ड संहितामे 21 नव अपराध केर जोड़ल गेल अछि। जखन कि 41 अपराधक सजा बढ़ा देल गेल अछि। जनतब देल गेल कि 82 अपराधमे जुर्माना केर राशि बढ़ा देल गेल अछि।

इहो जनतब देल गेल कि धारा 375 आ 376 दुष्कर्मक नव धारा 63 होयत। सामुहिक दुष्कर्ममे आब धारा 70 लागत, हत्याकांडमे 302 केर स्थान पर धारा 101 लागत। धारा 307 केर स्थान पर 109, 394 केर बदला 356 आ 420 धारा केर बदले 316 धारा लागत। शिविरमे बताओल गेल जे पहिले दण्ड संहिताक प्रावधान छल। आब न्याय संहिताक प्रावधान कयल गेल अछि। कानूनमे नव बदलावमे महिला सभक लेल विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि। आब पीड़ित महिला सभकेँ मुफ्तमे इलाज कराओल जयबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। आनोआन बहुत रास सुविधा महिला सभक लेल कयल गेल अछि।

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