सुप्रीम कोर्ट मंगलदिन एकटा याचिकापर सुनवाई करैत आदेश देलक जे चुनावक बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) केर डाटा नहिं हटायल जाय। शीर्ष अदालत निर्वाचन आयोगसँ पूछलक जे चुनावक बाद ईवीएमक डाटा कोना सुरक्षित कयल जाइत अछि आ प्रक्रिया की अछि। न्यायालय आदेश देलक जे एखनि ईवीएमसँ कोनो डाटा नहि हटायल जाय आ नहि कोनो नव आँकड़ा जोड़ल जाय।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्नाक नेतृत्ववला पीठ निर्वाचन आयोगसँ पूछलक जे चुनावक बाद ईवीएमक स्मृति आ माइक्रो कंट्रोलरकेँ बर्न’क (नष्ट’क) की प्रक्रिया अछि। सीजेआई कहलनि जे एहिमे कोनो विवाद नहि अछि। जँ हारल उम्मीदवारकेँ संदेह अछि जे ईवीएमसँ छेड़छाड़ कयल गेल होयत, तँ कोनो इंजीनियर द्वारा ई स्पष्ट कयल जा सकैत अछि जे ईवीएमसँ छेड़छाड़ कयल गेल अछि वा नहि।