अपराध

आठ सालक बच्चीसँ गैंगरेपक दोषी सभकेँ मृत्यु दण्ड, कोर्ट सुनौलक फाँसी

मधुबनी समदिया
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मधुबनीमे एकटा नाबालिग महादलित बच्चीसँ गैंगरेप आ हत्याक मामिलामे 2 टा दोषीकेँ फाँसीक सजा सुनाओल गेल अछि। संगहि, ओकरा सभ पर 1 लाख 20 हजार रुपयेक जुर्माना सेहो लगाओल गेल अछि।

मधुबनी कोर्ट मधुबनीमे 8 वर्षीय महादलित नाबालिग बच्चीक गैंगरेपक बाद हत्याक दुटा आरोपिकेँ दोषी सिद्ध कय फाँसीक सजा सुनौलक अछि। गैंगरेप आ हत्याक मामिलामे दुनू आरोपीकेँ धारा 366(A), 376(D), 302/34, 4/6 पॉक्सो एक्ट आ 3(2)(V) SC/ST एक्ट केर तहत दोषी ठहराओल गेल। कोर्ट दुनूकेँ फाँसीक संग 1 लाख 20 हजार रुपयाक जुर्मानाक सजा सेहो सुनौलक।

ई मामिला जयनगर थाना क्षेत्रक एकटा गामसँ जुड़ल अछि। 23 जून 2023 केँ मृतक बच्चीक पिता राज कुमार सदाय जयनगर थानामे एकटा शिकायत दर्ज करौलाह, जाहिमे ओ बतौने छलाह कि हुनकर 8 वर्षीय बेटी घर लग खेलैत काल हेरा गेल छल।

खोजबीनक बादो बच्ची केर कोनो सुराग नहि भेटल, जकरा बाद पुलिस धारा 363, 366(A), 302, 376(DB), 201, 4/6 पॉक्सो एक्ट आ SC/ST एक्ट केर तहत मामिला दर्ज कएलक। मामिलाक अनुसंधानकर्ता दरोगा गोपाल कृष्ण प्राथमिक आरोपी सुशील राय आ सह-आरोपी ओम कुमार झा (पिता: मुन्ना झा, निवासी: सकिन परसा, जयनगर, मधुबनी) केँ गिरफ्तार कएलक। आरोपी सभ पर बच्चीक अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या आ साक्ष्य नुकाबय केर आरोप लगाओल गेल।

अनुसंधानकर्ता सभ कोर्टकेँ कहलन्हि कि आरोपी सभ बच्चीसँ गैंगरेप कयलाक बाद गमछासँ ओकरा गरदनि घोटि हत्या कएलन्हि। जर्जर कोशी कॉलोनीक एकटा कमरामे टूटल एस्बेस्टस शीटक नीचँ नुकाओल बच्चीक शव बरामद कएल गेल। पुलिस द्वारा घटना स्थलसँ आरोपी सभक कपड़ा, जब्त कएल गेल, मोबाइल, खूनसँ सानल माटि आ हत्यामे इस्तेमाल भेल लाल रंगक गमछा सेहो साक्ष्यक रूपमे जब्त कएलक. फॉरेंसिक जांच आ DNA टेस्ट केर माध्यमसँ सभ साक्ष्य जुटाओल गेल. कोर्टमे 18 टा गवाह लोकनिक बयान दर्ज कएल गेल, जकर आधार पर आरोपी सभक खिलाफ आरोप तय कएल गेल।

एससी एसटी आओर पॉक्सो कोर्टक विशेष न्यायाधीश सैयद मुहम्मद फललूल बारी (एडीजे-1) दुनू आरोपीकेँ सभ धारामे दोषी ठहराबैत फांसीक सजा सुनौलथि। ओ अपन फैसलामे कहला जे ‘ई घटना जघन्यतम श्रेणीक अछि।’ अभियोजन पक्षक तरफसँ विशेष पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (PP) सपन कुमार सिंह मामिला केर पैरवी कयलथि, जखनकि आरोपी तरफसँ न्याय रक्षक अमित कुमार हुनक पक्ष रखलथि। सजा सुनौलाक बाद पीड़ित परिवारकेँ न्याय भेटलासँ हुनकर न्यायपालिकामे आस्था बढ़ल अछि।

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