मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा छापा दल द्वारा बाल मजदूरक मुक्तिक लेल विभिन्न दोकान आ प्रतिष्ठानमे गहन निरीक्षण आ व्यापक प्रचार-प्रसारक संग-संग समाजक हर वर्गमे बाल श्रम आ सतर्कताक खिलाफ निरंतर जन-जागरूकताक निर्देश देलनि अछि। एहि सन्दर्भमे दिनांक 03.03.2025 केँ पण्डौल, रहिका, बाबूबरही आ हरलाखीक श्रम प्रवर्तन अधिकारीक नेतृत्वमे बाल मजदूरक मुक्तिक लेल पाण्डौल प्रखण्डक विभिन्न दोकान आ प्रतिष्ठानमे गहन निरीक्षण अभियान चलाओल गेल, जाहि दौरान मेसर्स इमरान ऑटोमोबाइल पण्डौल आ मेसर्स मंडल टेलर्ससँ 2 बाल मजदूरकेँ मुक्त कयल गेल।
मुक्त बाल श्रमिककेँ बाल कल्याण समिति, मधुबनीक समक्ष प्रस्तुत कयल गेल अछि आ निर्देशानुसार बाल गृहमे राखल गेल अछि। बाल आ किशोर श्रम (निषेध आ विनियमन) अधिनियम, १९८६क अन्तर्गत सम्बन्धित पुलिस स्टेशनमे नियोक्ताक विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करबाक कारवाई कयल जा रहल अछि। श्रम अधीक्षक आशुतोष झा कहलनि जे बाल आ किशोर श्रम (निषेध आ विनियमन) अधिनियम, १९८६ के तहत कोनो दोकान वा प्रतिष्ठानमे बाल श्रमिकके रोजगार देनाइ अवैध अछि आ बाल मजदूरके रोजगार देबय वाला व्यक्ति पर ₹२०,००० सँ ₹५०,००० तक जुर्माना आ २ साल तकक कारावासक प्रावधान छैक। एकर अतिरिक्त, १९९६मे एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकारक मामिलामे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देल गेल आदेशक आलोकमे, नियोक्तासँ प्रति बाल श्रमिक ₹२०,००० राशिक अलगसँ वसूल कयल जायत, जे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राखल गेल जिला बाल श्रम पुनर्वास आ कल्याण कोषमे जमा कयल जायत। जे नियोक्ता एहि राशिकेँ जमा करबामे विफल रहैत छथि हुनका विरुद्ध अलगसँ प्रमाणपत्र मामिला वा नीलामी पत्रक मामला दायर कयल जायत।
छापा टीमक सदस्यक रूपमे अभिषेक कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाण्डौल, गोविन्द कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रहिका, राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाबूबरही, सिद्धार्थ कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हरलाखी आ बिस्फीक श्रम प्रवर्तन अधिकारीक सङ्ग बासोपट्टीक श्रम प्रवर्तन अधिकारी आ सर्वो प्रयास संगठनक प्रतिनिधि रत्ना कुमारी, पुलिस टीममे शामिल छल। छापा दल सोमकेँ पांडौल ब्लॉकक विभिन्न क्षेत्रमे व्यापक निरीक्षण कयलक आ सभ नियोक्तासँ एकटा हलफनामा भरय लेल कहल गेल जाहिमे कहल गेल छल जे ओ कोनो बाल मजदूरकेँ रोजगार नहि देताह। श्रम पर्यवेक्षक कहलनि जे छापा दल ३० मार्च धरि प्रतिदिन काज करत, आ जिलाक सभ प्रखण्ड आ नगरपालिका क्षेत्रमे बाल मजदूरकेँ रोजगार देबयवला नियोक्ताक विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई कयल जायत।