अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गाँधीकेँ १४ अप्रैल, २०२५ केँ कुनु परिस्थितिमे अदालतमे उपस्थित रहबाक आदेश देलनि अछि। ओ सावरकरकेँ अंग्रेजक सेवक आ पेंशनभोगीक रूपमे सन्दर्भित कयने छलाह।
लखनऊक एकटा अदालत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर २०० रुपयाक जुर्माना लगा देलक अछि। वीर सावरकरक विषयमे अपन बयानसँ सम्बन्धित सुनवाईक दौरान ओ अदालतमे उपस्थित नहि भेलाह, जाहि कारणेँ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हुनका विरुद्ध ई कार्यवाही कयलनि। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इहो चेतौनी देलनि जे राहुल गाँधीकेँ १४ अप्रैल, २०२५ केँ अदालतमे उपस्थित रहबाक चाही।
जँ कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी १४ अप्रैल, २०२५ केँ अदालतमे उपस्थित नहि होइत छथि तँ हुनका एहि लेल सेहो कानूनी कारवाईक सामना करय पड़ि सकैत अछि। राहुल गाँधी अकोलामे एकटा संवाददाता सम्मेलनमे वीर सावरकरक विषयमे एकटा विवादास्पद बयान देने छलथि, जाहिमे सावरकरकेँ अंग्रेजक सेवक आ पेंशनभोगी कहने छलथि।
शिकायतकर्ता नृपेन्द्र पाण्डेय राहुल गाँधीक बयानक विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालयक लखनऊ पीठमे याचिका दायर कयने छथि।