जनसरोकार

अवैध आ गैर निबंधित बूचड़खाना बंद होय : भाजपा जिलाध्यक्ष

राजनगर (मधुबनी) समदिया
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“बिहारमे बूचड़खाना संचालन हेतु बिहार बूचड़खाना एक्ट 1955 लागू अछि, जेकर खुल्लमखुल्ला उलंघन कयल जा रहल अछि। मधुबनी जिलामे सबसँ बेसी गैर निबंधित बूचड़खाना अछि।संगहि खुललमे अवैध रूपसँ पशु वध कय लटकाकय बेचल जाइत अछि। सड़क पर खुललमे पशु वध आ बेचल जयबासँ छोट छोट बच्चा पर खराब मानसिक असरि पड़ि रहल अछि। एहिसँ छोट-छोट बच्चा सभमे करुणाक भाव खत्म भेल जा रहल अछि। संगहि जे लोक मांस नहि खाइत छथि हुनका असहजताक भाव उत्पन्न होइत अछि। एहि सन्दर्भमे बिहार बूचड़खाना वध अधिनियम 1955 मे बिहार पशु संरक्षण आ सुधार लागू कयल गेल। जाहि केर माध्यमसँ गाय, बाछा, आ साँढ़क वध प्रतिबंधित कयल गेल।” ई गप्प भाजपाक जिलाध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा ‘सोनू’ कहलनि।

भाजपा जिलाध्यक्ष झा कहलनि जे सम्पूर्ण जिलामे अवैध बूचड़खाना बंद करबा लेल, लाइसेंसी बूचड़खाना जाहि केर नियमित निगरानीमे बूचड़खाना संचालन हेतु आ अवैध बूचड़खाना बंद करबा लेल जिलाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल केर आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा, पुलिस अधीक्षक मधुबनी, सभ अनुमंडल पदाधिकारी आ सभ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीकेँ एहि पर करवाई करबाक लेल पत्रक माध्यमसँ अनुरोध कयल गेल अछि।

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