केंद्र सरकारक पेंशनभोगी जे ८० साल या ओहिसँ बेसी आयुक छथि हुनका आब अतिरिक्त पेंशनक लाभ भेटत। कार्मिक, लोक शिकायत आ पेंशन मंत्रालय द्वारा हालक अधिसूचनाक अनुसार, केंद्र सरकारक एहि पेंशनभोगीसभकेँ अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन भेटत।
पेंशन मंत्रालय केंद्र सरकारक सेवानिवृत्त सिविल सेवा कर्मचारीक लेल पेंशनक संबंधमे नव दिशानिर्देश जारी कयलक अछि जे ८० वर्षक छथि। दिशानिर्देशक उद्देश्य एहि अतिरिक्त भत्ताक वितरणक प्रक्रियाकेँ सरल बनायब अछि।
सीसीएस (पेंशन) नियम २०२१ केर नियम ४४ केर उप-नियम ६ केर प्रावधानक अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीकेँ ८० साल वा ओहिसँ बेसी आयु पूरा भेलाक बाद नियमक तहत पेंशन आ अनुकंपा भत्ताक भुगतान कयल जायत।
एकर अनुसार ८० सँ ८५ वर्षक आयुक वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशनक २० प्रतिशत लेल पात्र छथि, जखन कि ८५ सँ ९० वर्षक बीचक पेंशनभोगीकेँ ३० प्रतिशत भेटत।
९० सँ ९५ सालक बीचक बुजुर्ग मूल पेंशनक ४० प्रतिशत आ ९५ सँ १०० सालक बीचक बुजुर्ग ५० प्रतिशतक पात्र होयत। १०० वर्ष वा ओहिसँ बेसी आयुक सुपर सीनियर मूल पेंशनक १०० प्रतिशत लेल पात्र होयत।
अधिसूचनामे कहल गेल अछि, “उदाहरणक लेल, २० अगस्त, १९४२ केँ जन्मल पेंशनभोगी १ अगस्त, २०२२ सँ मूल पेंशनक बीस प्रतिशतक दरसँ अतिरिक्त पेंशनक पात्र होयत।” १ अगस्त १९४२ केँ जन्मल पेंशनभोगी सेहो १ अगस्त २०२२ सँ मूल पेंशनक बीस प्रतिशतक दरसँ अतिरिक्त पेंशनक पात्र होयत।”
एकर अतिरिक्त, पेंशन आ पेंशनभोगी कल्याण विभागक अधिसूचनामे कहल गेल अछि जे अतिरिक्त पेंशन वा अनुकंपा भत्ता मासक पहिल दिनसँ प्रभावी होयत जखनि पेंशनभोगी निर्धारित आयु तक पहुँचि जायत।
ई अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगीसभकेँ बढ़ैत आयुक सङ्ग जीवनयापनक बढ़ैत लागतक प्रबन्धनमे सहायता करबाक लेल तैयार कयल गेल अछि।
अधिसूचनामे कहल गेल अछि जे “ई सुनिश्चित करबाक लेल जे सभ पात्र पेंशनभोगीकेँ बिना देरी कयने अपन उचित लाभ भेटय, पेंशन आ पेंशन वितरणसँ जुड़ल सभ विभाग आ बैंकसभकेँ परिवर्तनक बारेमे सूचना प्रसारित करय केर निर्देश देल गेल अछि।”