सुरक्षा

जँ हथियारक दुरुपयोग भेल तऽ लाइसेंस रद्द : चुनावसँ पहिने बिहारमे नियम

पटना समदिया
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बिहार पुलिस विभाग अपराधी वा असामाजिक तत्व धरि पहुंचय वाला अवैध गोलीक आपूर्ति श्रृंखलाकेँ पूर्ण रूपसँ नष्ट करय लेल कार्य योजना तैयार कयलक अछि। आब प्रत्येक लाइसेंसधारीकेँ हर साल अधिकतम 200 गोलीक बजाय मात्र 50 गोली गोली उपलब्ध कराओल जाएत।

आगामी विधानसभा चुनावकेँ देखैत बिहारमे कानून व्यवस्थकेँ बेहतर बनेबाक प्रयास तेज भऽ गेल अछि। सरकार कारतूसक ब्लैक मार्केटिंग पर दबाव बनेबाक रणनीति तैयार कयलक अछि। हथियारक दुरुपयोग करय वलाकेँ पहिचान कएल जाएत आओर हुनकर हथियारक लाइसेंस रद्द कय देल जाएत। ओहि लाइसेंसधारकक लाइसेंस रद्द करय केर कार्यवाही कयल जा रहल अछि जिनकर आपराधिक रिकॉर्ड अछि वा कोनो संदिग्ध गतिविधिमे शामिल अछि।

एहि कार्यवाहीमे ओ सभ लोककेँ सेहो शामिल कयल जायत जे उत्सव पर फायरिंगमे शामिल रहल अछी वा ओकरा सोशल मीडिया पर अवैध प्रदर्शन वा सार्वजनिक जगह पर अपन वर्चस्व वा डर स्थापित करय केर आरोप अछि। विभाग सबहक पहिचान कय कार्यवाही शुरू कय देलक अछि। पुलिस मुख्यालय एहि संबंधमे आदेश जारी कयलक अछि।

एकरा लेल हथियार नियमावली, 2016 मे संशोधन कयल गेल अछि। पुलिस प्रमुख डीजीपी विनय कुमारक निर्देश पर एडीजी (एसटीएफ) कुंदन कृष्णक दिसिसँ एहिसँ जुड़ल प्रस्ताव गृह विभागकेँ भेजल गेल अछि। जल्दिये सरकार अंतिम आदेश जारी करय जा रहल अछि।

नबका रणनीतिक तहत आब सबटा लाइसेंस धारककें हथियारसँ संबंधित जानकारीकें अनिवार्य रूपसँ एनडीएएल-एलिस (नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस – आर्म्स लाइसेंस जारी करय कें प्रणाली) पर अपलोड करय पड़त। लाइसेंस पर नव गोली खरीदय वाला व्यक्तिक लेल कारतूस जमा करनाय आ उपयोगिताकें प्रमाणपत्र लेनाय अनिवार्य होयत। एहि संबंधमे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश यानी यूपी मॉडलकेँ एतय लागू कयल जाएत।

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