विधि-व्यवस्था

बिहारमे मतदाता सूची संशोधनक काज जारी रहत, मुदा आधार, राशन एवं वोटर कार्ड सेहो विचारणीय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालय भारतीय निर्वाचन आयोगकेँ मतदानक लेल चुनावी राज्य बिहारमे मतदाता सूचीक विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) केर काज जारी रखबाक अनुमति देलक अछि।

सुप्रीम कोर्ट कहलक अछि जे एकर प्राथमिक राय अछि जे न्यायक हितमे चुनाव आयोगकेँ बिहारमे चुनावी सूचीमे जारी विशेष गहन संशोधनक दौरान आधार, राशन कार्ड आ मतदाता आईडी कार्ड आदि दस्तावेजकेँ शामिल करबा पर सेहो विचार करबाक चाही।

माननीय सुप्रीम कोर्ट कहलक, मतदाता सूचीमे गैर नागरिकक नाम नहि रहय ताहि लेल गहन प्रक्रियाक माध्यमसँ मतदाता सूचीकेँ शुद्ध करयमे कोनो हर्ज नहि अछि। मुदा जँ अहां ई फैसला प्रस्तावित चुनावसँ किछु महीना पहिने लैत छी तऽ की मानल जाय।

सुप्रीम कोर्ट बिहारमे मतदाता सूचीमे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) करबाक चुनाव आयोगक फैसलाक खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कयलक।

न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया आ न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची केर पीठ याचिकाक सुनवाई कयलक। निर्वाचन आयोगक दिसिसँ वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी हाजिर भेलाह। द्विवेदी केर अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेनुगोपाल आओर मनिंदर सिंह सेहो चुनाव आयोगक वकालत कयलनि। एकटा याचिकाकर्ताक लेल हाजिर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकरणारायणन कहलनि जे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियमक तहत मतदाता सूचीमे संशोधनक अनुमति देल जा सकैत अछि। ओ कहलनि जे समग्र एसआईआर केर तहत करीब 7.9 करोड़ नागरिक केर कवर कयल जाएत आ मतदाता आईडी आ आधार कार्ड पर विचार नहि भऽ रहल अछि।

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