पछिला तीन सालमे नियामक निकायकेँ निजी टेलीविजन चैनलसभ पर अभद्र आ अश्लील विज्ञापनक विरुद्ध ७३ टा शिकायत भेटल अछि। सरकार ई जानकारी संसदमे देलक। सूचना आ प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन कहलनि जे शिकायतक समाधान “उचित रूपसँ” तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा कयल गेल छल।
मुरुगन कहलनि जे केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमक अन्तर्गत स्थापित तंत्रमे प्रसारक द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकसभक स्व-नियामक निकाय द्वारा स्व-विनियमन आ केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी प्रणाली सम्मिलित अछि।
मंत्री कहलनि जे जतय-जतय विज्ञापन संहिताक उल्लंघन भेटैत अछि, ओतय “सलाह, चेतावनी, माफी आदेश” आ ऑफ-एयर आदेश जारी कऽ उचित कार्रवाई कयल जाइत अछि।
एकटा अलग प्रश्नक उत्तरमे मुरुगन कहलनि जे ओटीटी प्लेटफार्मकेँ आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश आ डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, २०२१क भाग IIIक अन्तर्गत आचार संहिताक पालन करब आवश्यक अछि।
मंत्री कहलनि, “ई संहिता स्व-नियामक प्रकृतिक अछि।” मुरुगन कहलनि जे एहि आचार संहिताक अन्तर्गत प्रकाशककेँ कोनो एहेन सामग्रीक प्रसारण नहि करबाक चाही जे कानून द्वारा निषिद्ध अछि आ नियममे देल गेल सामान्य दिशानिर्देशक आधार पर सामग्रीक आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण पाँच श्रेणीमे करबाक चाही।